( पत्रकार राजेश लाम्बा ) लक्सर-थाना कोतवाली जनपद-हरिद्वार के वादी अनिल कुमार मालिक की तहरीर बाबत वादी के पिता कृपाल सिंह के नाम पर महाराजपुर खुर्द में कृषि भूमि थी। वादी के पिता कृपाल सिंह की मृत्यु दिनाँक 19/01/2005 को हो चुकी है, अभियुक्तगण 1- होशराम पुत्र किशन नि0 ग्राम महाराजपुर खुर्द थाना को0 लक्सर जनपद हरिद्वार 2- श्यामसिंह पुत्र अतर सिंह नि0 रामपुर रायघाटी थाना को0 लक्सर जनपद हरिद्वार ,3- कल्लू पुत्र सुखराम नि0 शाहजपुर मिर्जापुर जिला मुजफ्फरनगर उ0प्र0 तथा फर्जी तौर पर मृतक कृपाल सिंह के रूप में नियुक्त किये कृपाल सिंह राठी उर्फ कृपाल सिंह द्वारा दिनाँक 03/03/2020 को मृतक का फर्जी आधार कार्ड तैयार कर तहसील लक्सर में फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से अभियुक्त होश राम के नाम जमीन का बैनामा कर दिया ।जिसके आधार पर थाना कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार पर मु0अ0स0 499/2021 धारा 420 भादवी बनाम होशराम आदि पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 विनय मोहन द्विवेदी द्वारा संपादित की जा रही है श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन पर श्रीमान क्षेत्राधिकारी लक्सर महोदय के निकट पर्यवेषण व प्रभारी निरीक्षक लक्सर के नेतृत्व में अभियुक्त गणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। दौराने विवेचना अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये गए किंतु अभियुक्त गण फरार चल रहे थे।अभियुक्त गणों के विरुद्ध मा0 न्यायलय से गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।सुरागरसी पतारसी हेतु क्षेत्र में मुखबिर मामूर किये गये, मुखबिर की सूचना पर दिनाँक 13/05/2022 को अभि0गण 1-होशराम पुत्र किशन नि0 महाराजपुर खुर्द थाना को0 लक्सर जनपद हरिद्वार 2- श्यामसिंह पुत्र अतर सिंह नि0 रामपुर रायघाटी थाना को लक्सर जनपद हरिद्वार को बाक्करपुर चौराहे से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभि0गणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है। *पुछताछ अभियुक्तगण –* अभि0गणों से संयुक्त रूप से पूछताछ करने पर अभि0 गण द्वारा बताया गया कि साहब महाराजपुर खुर्द गांव में कृपाल सिंह पुत्र दलेल सिंह नि0 ग्राम अतलपुर मवाना जिला मेरठ उ0प्र0 की खरीद की गई जमीन थी। कृपाल सिंह व उसका परिवार पूर्व में हमारे गाव में रहकर उक्त जमीन पर खेती करते थे,कृपाल सिंह व उसके परिवार को मैं भलीभांति जानता हूँ कृपाल सिंह की मृत्यु वर्ष 2005 में हो गयी थी जिसके बाद उसका परिवार दिल्ली चला गया था, जमीन की देखभाल करने वाला गांव में कोई नहीं था ,साहब मैं और श्याम सिंह एक दूसरे को काफी वर्षो के जानते हैं। हम दोनों ने योजना बनाई कि हम उस जमीन का कृपाल सिंह की तरफ से फर्जी बैनामा तैयार कर जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं तथा उसके बाद जमीन बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसके बाद हमने कल्लू पुत्र सुक्रमपाल नि0 शमशो थाना पुरकाजी मु0न0 तथा एक अन्य व्यक्ति जिसे फर्जी कृपाल सिंह बनाया गया को बुलाकर मामला समझा दिया गया था। जिसके बाद हम चारों ने योजना बना कर दिनाँक 03/03/2020 को तहसील लक्सर में कृपालसिंह के नाम से एक फर्जी आधार कार्ड बनाया तथा मृतक कृपाल सिंह के नाम की महाराजपुर खुर्द स्थित जमीन का फर्जी बैनामा तैयार कर उक्त जमीन अपने नाम करवा दी। तथा बैनामे के तीसरे दिन से ही हमने उक्त जमीन लोगो को बेचनी शुरू कर दी थी बिक्री के पैसे हम चारों ने आपस मे बांट लिए थे फर्जी कृपाल सिंह बने व्यक्ति का सही नाम पता के बारे में पूछने पर अभियुक्त होशराम व श्यामसिंह उसकी जानकारी एक दूसरे को होना बता रहै है तथा जानबूझकर नाम छुपा रहे है। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 419/467/468/471/201/120बी भादवी की बढोत्तरी की गई। अग्रिम विवेचना अंतर्गत धारा 419/420/467/ 468/ 471/201/120बी भादवी अमल में लायी जाएगी। *नाम पता अभियुक्तगण*- 1- होशराम पुत्र किशन नि0 ग्राम महाराजपुर खुर्द थाना को0लक्सर जनपद हरिद्वार उम्र 60 वर्ष 2- श्यामसिंह पुत्र अतर सिंह नि0 ग्राम रामपुर रायघाटी थाना को0 लक्सर जनपद हरिद्वार उम्र 50 वर्ष *अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास* *1- अभियुक्त श्यामसिंह थाना हाजा का HS है जिसके विरुद्ध थाना को0 लक्सर पर* 1-मु0अ0स0 159/1999 धारा 384/506 भादवी 2- मु0अ0स0160 /1999 धारा 307भादवी 2- मु0अ0स0 175/1999 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट *अभियुक्त होशराम का आपराधिक इतिहास-* 1-मु0अ0स0 101/2022 धारा 60 आबकारी अधि0 *पुलिस टीम का विवरणः-* 1- प्रभारी चौकी रायसी विनय मोहन द्विवेदी 2-का0 1533 अनिल 3- का01284 अवनेश राणा 4- का0 1033 गोविंद
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